अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। धोखाधड़ी के एक मामले में सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी रितेश पांडे पुत्र मोहन चंद्र पांडे, निवासी हीरा नगर हल्द्वानी जिला नैनीताल की जमानत याचिका खारिज की।
जानें पूरा मामला
अभियोजन की ओर से जिला शाासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादि खजान सिंह बोरा, निवासी दन्या अल्मोड़ा ने 30 जुलाई 2022 को थाना दन्या में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से दर्ज कराई की। आरोपी रिरेश पांडे, कविता मेहरा व आदित्य मेहरा ने सरकार नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने आरोपी रितेश पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
जमानत याचिका की खारिज
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।