अल्मोड़ा में लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी दुराचारी पिता को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
जानें पूरा मामला
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को वादिनी के पति दारू पीकर घर आया। पत्नी के साथ मारपीट की तो वह जंगल की ओर भाग निकली। जब घर लौटी तो बेटी ने पिता की ओर से की गई हैवानियत की जानकारी मां को दी। पीड़ित की दादी ने उसे बचाने की कोशिश की पर हैवान पिता ने अपनी बुजुर्ग माता की भी नहीं सुनी। मां की ओर से राजस्व पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
कोर्ट का आदेश
अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी पिता को मारपीट में एक वर्ष व लैंगिक अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास समेत 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने के आदेश दिये।