अल्मोड़ा: सल्ट पुलिस ने बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर‌‌ मकान मालिक का 5000 रुपये का किया चालान

                                                                                                                                                                                                       प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा किरायेदार,फड़,फेरी,बाहरी व्यक्तियों का शत प्रतिशत सत्यापन करने व बिना सत्यापन किराये पर रखने वाले मकान मालिकों विरुद्ध कार्यवाही करने के सख्त निर्देश पर दिनांक 08/06/2022 को थाना सल्ट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र सत्यापन अभियान चलाकर बिना सत्यापन के किरायेदार/बाहरी व्यक्ति रखने पर मकान मालिक दया कृष्ण भट्ट                                                                                                                                                      पुत्र गंगाधर निवासी ग्राम/पोस्ट-झिमार थाना-सल्ट जिला- अल्मोड़ा का धारा-52(3)/83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान कर 5000 रु0 जुर्माना वसूला गया। 
                                                                                                                                                                                  

थाना क्षेत्र में लोगों को किरायेदार सत्यापन, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु जागरुक किया गया ।

✓ मोटर वाहन अधिनियम/ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम/ कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही का विवरण
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 06 वाहन चालकों का यातायात उल्लंघन करने पर चालान कर कुल 3000 रु0 जुर्माना वसूला गया ।
✓ सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेंस फैलाने पर 04 व्यक्तियों‌ का अंतर्गत धारा 81 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में चालान कर कुल 1000 रु0 जुर्माना वसूला गया ।
✓ सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 03 व्यक्तियों का कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान कर कुल 300 रु0 जुर्माना वसूला गया। ।