अल्मोड़ा: मोटर दुर्घटना मामले में कोर्ट का आदेश, वाहन स्वामी को अदा करने होंगे 18 लाख रुपए

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। अल्मोड़ा में मोटर दुर्घटना के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत ने याचि सुमन कार्की पत्नी स्व. भूपेंद्र कार्की, निवासी मनौली, सोमेश्वर अल्मोड़ा को 18 लाख 69 हजार रुपये प्रतिकर की धनराशि वाहन स्वामी को अदा करने के आदेश दिए हैं।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता आजाद खान ने बताया कि 28 अक्तूबर 2020 को याचि सुमन के पति भूपेंद्र कार्की निर्माण सामग्री लेकर वाहन यूके 04 सीए 8397 खूंट-काकड़ीघाट के पास बैड़गांव में सामान ढुलान कर रहे थे। बैक करने पर वाहन दुर्घटना होकर खाई में गिर गया था। हादसे में चालक भूपेंद्र कार्की की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। याचि की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक गड़स्यारी में वाहन स्वामी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याचि ने न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त के यहां वाहन स्वामी रमेश गोस्वामी, मैसर्स राजा इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड व अधिक्षण अभियंता पीएमजीएसआई अल्मोड़ा को 20 रुपये की प्रतिकर दिलाने की याचना की थी।

कोर्ट का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परीसीलन कर न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए वाहन स्वामी को 18 लाख 69 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में याचि को अदा करने के आदेश दिये हैं।