अल्मोड़ा: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। यहां नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी बॉबी राम पुत्र स्व. हरीश राम निवासी पैठाना पोस्ट स्याल्दे जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की है।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 11 नवंबर 2022 को थाना चौखुटिया में एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री से दुराचार के मामले में तहरीर सौंपी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी बॉबी राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

जमानत याचिका खारिज

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।