अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, लीसा तस्करी मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। लीसा तस्करी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी के अदालत ने आरोपी मोहन राम पुत्र रमेश राम और प्रकाश चंद्र पुत्र त्रिलोक चंद्र को दोष मुक्त किया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीसी फुलारा ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

एक सितंबर 2020 को अल्मोड़ा पुलिस ने बल्टा तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूके 01 सीए 1617 में सवार मोहन राम और प्रकाश चंद्र के कब्जे से 111 टिन लीसा बरामद किया। मौके पर पुलिस ने लीसा सील कर कोतवाली में धारा-26 वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

अदालत का फैसला

अभियोजन की ओर से न्यायालय में दस गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों को दोष मुक्त किया।