अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, पॉक्सो मामले में आरोपी को सुनाई दस साल के सश्रम कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी करन उर्फ कृपाल सिंह पुत्र पदनेल सिंह, निवासी बागनकोट, रियासी, जम्मू-कश्मीर को दस वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी पॉक्सो भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि 6 मार्च 2022 को पीड़िता उपचार को जिला अस्पताल में पहुंची थी। जहां जांच के बाद परिजनों को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पता चला। मामले को लेकर पीड़िता की चचेरी बहन ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किये गये।

कोर्ट का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी जम्मू-कश्मीर निवासी करन उर्फ कृपाल को दस वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिये।