अल्मोड़ा: कल होने वाली UKPSC की सहायक लेखाकार परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों में लागू रहेगी धारा 144

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 07 मई, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार परीक्षा, 2022 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों एडम्स इण्टर कॉलेज, निकट रानीधारा, अल्मोड़ा इण्टर कॉलेज खत्याड़ी निकट स्टेडियम, अटल उत्कृर्ष राजकीय इण्टर कॉलेज अल्मोड़ा, बीरशिबा स्कूल अलमोड़ा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है।

सभी केंद्रों में धारा 144 रहेगी लागू

उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।

परीक्षा केंद्रों में 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि होगी निषिद्ध

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी।

यह आदेश 7 मई को प्रातः 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक लागू रहेगा

किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्रों पर ड्यूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 07 मई, 2023 को प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 01ः30 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।