अल्मोड़ा: अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा में लैगिंग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी हरीश सिंह पुत्र दीवान सिंह, निवासी विकासखंड हवालबाग अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि विकासखंड हवालबाग के एक गांव निवासी आरोपी ने अपने ही गांव की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता की मां की ओर से राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपी गई। तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेजा।

जमानत याचिका खारिज

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जनामत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।