अल्मोड़ा: अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि नाबालिग दिसंबर 2022 में धामस निवासी आरोपी हरीश सिंह की दुकान पर गई थी जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। पांच माह बाद जब परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में तहरीर दी। तब राजस्व पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जमानत याचिका खारिज

इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर बीते कल गुरुवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। जिसमें न्यायालय ने माना है कि आरोपी गवाहों और पीड़िता को डरा-धमका सकता है।