अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 साल कारावास समेत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मामले में दूसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एससी नैनवाल ने पैरवी की। दूसरे आरोपी अंशुल गुलार निवासी माता मंदिर के पास कविनगर थाना काशीपुर जिला ऊधमसिंह नगर को कोर्ट ने दोषी ना पाते हुए दोषमुक्त कर दिया। अंशुल गुलार की ओर से अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट ने पैरवी की।

जाने पूरा मामला-

अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि थाना भिकियासैंण पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को चेकिंग के दौरान आरोपी चरन सिंह निवासी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की गाड़ी से दो बोरों में कुल 34 किलो 52 ग्राम गांजा बरामद किया जबकि दूसरा आरोपी मौके से भाग गया था। दूसरी गाड़ी से 18 किलो 906 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी चरन सिंह ने दूसरे गाड़ी चालक का नाम अंशुल गुलार निवासी माता मंदिर के पास कविनगर थाना काशीपुर ऊधमसिंह नगर बताया। विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

कारावास की सजा-

मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से
नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के परिशीलन करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त चरन सिंह निवासी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को गांजा तस्करी का दोषी मानते हुए उसे 10 साल की सजा, एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया।