अल्मोड़ा: मारपीट व दहेज हत्या की कोशिश में आरोपी सास की जमानत हुई खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने मारपीट और दहेज हत्या की कोशिश में आरोपी सास भागुली देवी पत्नी स्व. जमन सिंह निवासी ग्राम टकोली पोस्ट लमगड़ा की जमानत खारिज कर दी है।

जाने पूरा मामला-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि महेंद्र सिंह बोरा निवासी ग्राम कांचूला धौलछीना ने लमगड़ा थाने में तहरीर दी थी। कहा कि सास भागुली देवी बहन दीपा ढैला को सदैव ताने देती थी कि बेटा कुंदन (दीपा का पति) उसकी वजह से नौकरी छोड़कर घर आ गया है। आरोप लगाया कि दीपा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाया गया।

जमानत खारिज-

जिसमें उन्होंने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।