विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जाने पूरा मामला-
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 जुलाई 2022 को पुलिस को ग्राम कटपतिया मोड़ से ग्राम गुलार को जाने वाले सड़क से 50 मीटर दूरी पर चेकिंग के दौरान एक वाहन की तलाशी में 57 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक ने अपना नाम कैलाश सिंह रावत निवासी घुघति घनयाल तहसील सल्ट अल्मोड़ा बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जमानत याचिका खारिज-
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। जिसकी सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में हुई। सोमवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कैलाश सिंह रावत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।