अल्मोड़ा: अल्पसंख्यक ऋण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 05 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्यम से वित्त पोषित करने हेतु रू0 1.00 से 10.00 लाख तक जनपद का भौतिक लक्ष्य-06 निर्धारित किया गया है।

यह होगा अनिवार्य-

जिसमें योजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में रहेगी। उन्होंने बताया कि इस हेतु अभ्यर्थी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) का हो, अभ्यर्थी की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में 250,000/- से अधिक न हो, अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष तक हो, अभ्यर्थी जनपद का स्थाई निवासी हो, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी भी विभाग/बैंक का बकायेदार न हो।

05 अगस्त तक करें जमा-

उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जो उपरोक्त पात्रता पूर्ण करते हों अपना आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास, उम्र तथा दो फोटो सहित दिनॉंक 05 अगस्त, 2022 तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, विकास भवन, अल्मोड़ा के कमरा न0 411 में जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।