अल्मोड़ा: दुराचार और पॉक्सो के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

दुराचार और पॉक्सो के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी गौरव अटवाल पुत्र हरीश चंद्र सिंह, निवासी धुलिया बिष्ट पोस्ट गनाई चौखुटिया की जमानत याचिका खारिज की है।

जानें पूरा मामला-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादी ने कोतवाली रानीखेत में लैगिंग अपराध के मामले में तहरीर सौंपी थी। वादी ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी गौरव अटवाल पर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज आरोपी को जेल भेज दिया था।

जमानत याचिका खारिज-

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।