अल्मोड़ा: अदालत ने धारा 323, 498 (क),504 ,506 के अभियुक्त को किया बरी

अल्मोड़ा में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रिंकी साहनी की अदालत ने धारा 323, 498 (क),504 ,506 के आरोपी अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया। अभियुक्त की ओर से दीप जोशी, कृष्णा बाराकोटी, पंकज बजेठा, सुनील ग्वाल द्वारा पैरवी की गई।

अदालत का फैसला

अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए आरोप 323 498 क 504 506 आईपीसी के आरोपों को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा खंडन करते हुए अभियुक्त की ओरर से प्रबल पैरवी की दोनो पक्षो की बहस को सुन कर माननीय मुख्य मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी द्वारा अभियुक्त देवेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी किया।