जिलाधिकारी वन्दना ने बताया कि जनपद के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी कार्ड) के समस्त राशन कार्ड धारकों को अवगत कराया जाता है कि यदि वे इन योजनाओं के राशन कार्ड पात्रता मानक परिधि से बाहर हो गये हो अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते है, तो तत्काल उक्त योजना के अपने राशन कार्ड को सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/खण्ड विकास कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।
कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई:
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में जांच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।