अल्मोड़ा: गुलदार की खाल तस्करी मामले में अदालत का फैसला, आरोपियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में गुलदार की खाल तस्करी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि 26 सिंतबर 2019 को सोश्वर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंट्री वाइट स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान चार व्यक्तियों संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें रोका गया। तलाशी लेने पर आरोपी देश दीपक मलड़ा पुत्र किशन मलड़ा, निवासी मंडलेशेरा बागेश्वर, मनोज बचखेती पुत्र तारादत्त बचखेती, निवासी तल्ला उड़खोली बैजनाथ, बागेश्वर, चंदन सिंह पुत्र भवान सिंह, निवासी ग्राम फलिया, अर्जुन राठ सोमेश्वर और बंसल लाल पुत्र हरी राम, निवासी अंखुली ताकुला जिला अल्मोड़ा के कब्जे एक कट्टे में गुलदार की खाल बरामद की गई। मौके पर पुलिस व वन विभाग की टीम ने गुलदार की खाल को सील कर आरोपियों के वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

कोर्ट का आदेश

अभियोजन की ओर से न्यायालय में नौ गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसील कर न्यायालय ने चारों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।