अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। घर में घुसकर लड़की के साथ गाली गलौज करने और उस पर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक साल कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानें पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दो सितंबर 2022 को वादी ने घर में घुसकर वहां अकेली बेटी के साथ गाली गलौज करने और उस पर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जखेटा एनटीडी निवासी सौरभ नगरकोटी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत में हुई। उन्होंने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट का फैसला
इसके बाद दोषी ने जिला सत्र न्यायालय में अपील की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है।