अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, आबकारी अधिनियम मामले में किया अभियुक्त को दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। सीनियर सिविल जज रविंद्र देव मिश्र की अदालत ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त बसंत भट्ट निवासी भनोली को दोषमुक्त करार दिया है।

जानें पूरा मामला

अभियुक्त के अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि दन्या थाने में आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2019 को आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि चेकिंग के दौरान वह अपने वाहन को छोड़कर भाग गया। जांच में वाहन से 35 बोतल शराब बरामद हुई। तब वाहन को सीज कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

कोर्ट का आदेश

इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सीनियर सिविल जज ने सभी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।