अल्मोड़ा: विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को सुनाई 12-12 साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पवनेश कुमार पुत्र श्रीराम, निवासी गलनी, मुक्तेश्वर जिला नैनीताल, किशन सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी ग्राम चमौली, धारी जिला नैनीताल को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

2019 में चेकिंग अभियान के तहत दोनों युवक के पास से बरामद हुई थी 5 किलो 40 ग्राम चरस

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 6 अक्तूबर 2019 को लमगड़ा पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूटी नंबर यूके 04 वाई 7015 को रोका गया। तलाशी लेने पर स्कूटी में सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 5 किलो 40 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर चरस को सील कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार जेल भेजा।

दोनों आरोपियों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

विवेचना अधिकारी ने विचेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।