अल्मोड़ा: अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। गांजा तस्करी और लैंगिक अपराध के दो अलग-अलग मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम भवानीपुर, भरतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और चौखुटिया निवासी अजय रावत की जमानत याचिका खारिज की है।

एक गांजा तस्करी और दूसरा लैंगिक अपराध का था मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते वर्ष चार अगस्त को मरचूला पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या यूके – 06 वी 2152 में सवार आरोपी गजेंद्र सिंह को 69 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध धारा-8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। उधर, चौखुटिया पुलिस ने चौखुटिया निवासी अजय रावत को नाबालिग से दुष्कर्म के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

दोनों आरोपियों की जमानत याचिका की गई खारिज

दोनों आरोपियों ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।