अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
जानें पूरा मामला
आरोपी के अधिवक्ता दीवान बिष्ट ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को वादी ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक आरोपी की उनकी नाबालिग पुत्री से सोशल मीडिया से जान-पहचान हुई। आरोपी गिरीश मिश्रा निवासी पहाड़पानी नैनीताल ने उसकी पुत्री की कुछ तस्वीर ली और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह उसकी पुत्री ने यह घटना साझा की तो तहरीर देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया।
किया दोषमुक्त
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों और गवाहों के सुनने के साथ ही साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।