अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। गलत और आधार हीन शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानें पूरा मामला
इस संबंध में अधिवक्ता पंकज सिंह लटवाल ने बताया कि 7 अप्रैल 2021 को शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह बुड़ाकोटी निवासी नरसिंहबाड़ी ने अल्मोड़ा प्रधान डाकघर से जिला पूर्ति अधिकारी बागेश्वर के नाम पर एक स्पीड पोस्ट किया था। जिसमें आरोप लगाया कि स्पीड पोस्ट का प्रभार डाक विभाग की ओर से अधिक लिया गया था। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने परिवाद प्रस्तुत कर विपक्षी अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा से अधिक लिये गये प्रभार की धनराशि 11 रुपये व वाद व्यय 30 हजार रुपये दिलाये जाने की अपील की थी।
अर्थदंड से किया दंडित
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर शिकायतकर्ता का परिवाद पूरी तरह आधार व अर्थहीन पाया गया। आयोग ने परिवादी पर गलत और अर्थहीन शिकायत पर एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।