अब बाज़ारों में एक्सपायरी दवाइयों व खाद्य सामग्री दुकानदार नहीं बेच सकेंगे । क्योंकि इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने के दिए निर्देश
बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने बाजारों में बिक रहे एक्सपायरी दवा व खाद्य सामग्री पर रोक लगाने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को समय-समय पर अभियान चलाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्रों के लोगो के जागरुक व सतर्क न होने के कारण उन स्थानों पर एक्सपायरी वस्तुओं व दवा की बिक्री की सम्भावना बनी रहती है। ऐसे में उन क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार एक्सपायरी दवाइयों व खाद्य सामग्री को बेचते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पीएलवी की सहायता भी ली जा सकती है। वहीं विभागों को इसके लिए हैल्प लाईन नंबर भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए ।
निरीक्षण में सबसे पहले एक्सपायर बाक्स को ही देखा जाता है- अभय सिंह
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह एवं ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने कहा कि उनके निर्देश पर वह सयुंक्त और एकल निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में सबसे पहले एक्सपायर बाक्स को ही देखा जाता है। लाईसेंस देते समय ही दुकानदार एक्सपायर दवाओं के लिए अलग से बाक्स बनाने के निर्देश होते है।