पर्यटक स्थल कसारदेवी के एक रेस्टोरेंट से लिए गए खुले चावल का नमूना जांच में फेल पाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने संबंधित को नोटिस जारी कर दिया है।
चार सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि बीते फरवरी में जिले के अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच को लिए गए थे। इनमें से चार सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि चार सैंपलों में से कसारदेवी के एक रेस्टोरेंट से लिए गए खुले चावल का नमूना जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
अधिकतम सात वर्ष का कारावास हो सकता है
उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों से संबंधित वाद सीजीएम के न्यायालय में दायर किए जाते हैं। बताया कि मिलावटी सामान बेचने पर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 59 के तहत अधिकतम सात वर्ष का कारावास हो सकता है।