अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दीवान सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासी ग्राम दियारी, पल्यू जिला अल्मोड़ा को दोष मुक्त किया। पीड़िता की माता की ओर से 26 जुलाई 2020 को राजस्व उपनिरीक्षक पल्यू में उनकी बेटी की हत्या के संबंध में सास, ससुर, पति और ननद के खिलाफ तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू की।
मारपीट मामले में पति के खिलाफ मारपीट मामले में दर्ज किया था मुकदमा
अधिवक्ता रमेश सिंह नेगी जांच के दौरान सास, ससुर, ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं पाया गया, जबकि मारपीट मामले में भी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने परिसीलन कर आरोपी को किया दोष मुक्त
अभियोजन की ओर न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी पति को दोष मुक्त किया।