अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में वर्ष 2021 में एक अभियोग पत्र नीतिन कुमार बनाम विरेंद्र सिंह अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट पेश किया गया था। जिसमें अभियोगी नीतिन कुमार द्वारा अपने सैमसंग स्टोर में सैल्समैन के रूप में कार्यरत कर्मचारी विरेंद्र सिंह पर लगभग 3,92,000=10 के मोबाइल व फोन उधार लेने व उस एवज में चेक अभियोजन को दिया जाना कहा था और कथन किया गया था कि उक्त चेक बैंक में समासोधन हेतु भेजने पर अनाहत हो गया, जिससे उपरान्त अभियोगी द्वारा मानदोष न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा के न्यायालय अभियोग पेश किया था। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया और विचारण के उपरान्त अभियुक्त को उपरोक्त चैक बाउन्स के अपराध से दोषमुक्ति दी गयी।
पैरवी की गई
अभियुक्त के अधिवक्ता रोहित बिष्ट व भूमिका बिनवाल द्वारा सक्षम पैरवी की गई और अभियोगी का उपरोक्त वाद खारिज कर दिया।