अल्मोड़ा: न्यायालय ने दुष्कर्म के नेपाली मूल के आरोपी को दस वर्ष की सुनाई सजा, दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। लैगिंग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नेपाली मूल के आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 21 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने उनकी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म मामले में आरोपी राम बहादुर शाही पुत्र कटक बहादुर साही, निवासी कमल बाजार नगर पालिका वार्ड नंबर-पांच वीरपद थाना कमल बाजार, अंचल सेती जिला आछंम, नेपाल हाल निवासी मालगांव अल्मोड़ा के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दस साल का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।