अल्मोड़ा: अदालत ने टावरों की बैटरियां चुराने के मामले में तीनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सुनाई सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। जियो कंपनी के टावरों से बैटरियां चुराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत तीन आरोपियों को अलग-अगल मुकदमों में दोष सिद्ध करते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

साल 2022 में सोमेश्वर क्षेत्र से आरोपियों ने जिओ टावरों से बैटरियों पर किया था हाथ साफ

अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र नयाल ने बताया कि साल 2022 में जियो कंपनी के तकनीशियन ने ग्राम पंचायत भेटुली (ताकुला), सोमेश्वर और बले गांव में बैटरी चोरी के संबंध में सोमेश्वर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैटरी चोरी करने वाले आरोपी शिवम मौर्या पुत्र अशोक मौर्या, निवासी श्यामपुरम कॉलोनी बाजपुर काशीपुर (यूएसनगर), उमेश गुप्ता पुत्र हरीओम गुप्ता, निवासी मोहल्ला सुखदेवपुर थाना फरीदाबाद बरेली और दलीप कश्यप पुत्र देवेंद्र कश्यप, निवासी अटरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमों में दोष सिद्ध करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।