अल्मोड़ा: पोक्सो एक्ट के दो अभियुक्त हुए दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष क्षेत्र न्यायाधीश जिला जज द्वारा न्यायालय में विचाराधीन धारा 342, 354 ए, 354c, 376 (3), 506 आईपीसी एवं धारा 3/4 (2), 7/8(v), 11,12, पॉस्को अधिनियम के तहत अभियुक्त जीवन सिंह व राजेंद्र सिंह को दोष मुक्त किया गया।

जाने पूरा मामला

यह घटना थाना सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा के एक गांव की होनी बताई गई है जिसमें पीड़िता के पिता ने अभियुक्त राजेंद्र सिंह वह जीवन सिंह के खिलाफ दिनांक 2/6/22 को अपनी पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष से चार्ट बनाने अभियुक्त जीवन सिंह के पास गई थी तो अभियुक्त ने उसके साथ गलत वारदात की और दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़खानी की व बलात्कार किया । अभियुक्त राजेंद्र सिंह बहादुर सिंह की छत पर चढ़कर इस आपत्तिजनक घटना की अपने मोबाइल में फोटो खींची और दोनों ने यह धमकी दी कि इसके बारे में बताया तो उसे जान से मार देंगे और प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजेंद्र सिंह ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार जबरदस्ती करने की कोशिश की और पूर्व में छेड़खानी कर चुका है इस मुकदमे की रिपोर्ट थाना सोमेश्वर में 26 दिन बाद 28/ 6/ 22 को लिखी गई जिस पर थाने द्वारा दिनांक 24/ 8/ 22 को आरोप पत्र पेश किया गया इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह परीक्षित कराए गए जिसमें पीड़िता वह पीड़िता के पिता के अलावा अन्य छह गवाह प्रस्तुत प्रस्तुत किए।

किया दोषमुक्त

उक्त मामला विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय जी की न्यायालय में चला था। इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उक्त मामले अभियुक्त जीवन सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता न्याय मित्र भगवती प्रसाद पंत तथा राजेंद्र सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जमन सिंह बिष्ट ने पैरवी की।