अल्मोड़ा: GST लागू होने से पहले की समस्त बकाया जमा करने पर व्यापारी को बकाया अर्थदण्ड व बकाया ब्याज में मिलेगी छूट

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। राज्य कर विभाग, अल्मोड़ा द्वारा आज दिनांक 05.08.2023 को सुबह 11:00 बजे से राज्य कर भवन ढूंगाधारा अल्मोड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस विषय पर हुई चर्चा

जिसमें वैट अधिनियम, 2005 व पुरानी बकाया पर देय ब्याज / अर्थदण्ड की माफी हेतु “वन टाईम सेटलमेन्ट स्कीम 2023-24” में पंजीकृत व्यापारियों से परिचर्चा की गयी। इसमें प्रदीप चन्द्रा सहायक आयुक्त राज्य कर अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व की समस्त प्रकार बकाया जमा करने पर व्यापारी को बकाया अर्थदण्ड व बकाया ब्याज में छूट प्रदान कि जाएगी। उक्त स्कीम दिनांक 30.09.2023 लागू रहेगी। जिससे सभी व्यापारियों को बकाया वैट धनराशि जमा करने पर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा बकाया धनराशि पर अर्थदण्ड व ब्याज छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

यह लोग रहें उपस्थित

इस बैठक में व्यापार मण्डल उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद, उपसचिव अमन नज्जान, कोषाध्यक्ष कार्तिक साह, जिला उपाध्क्षय हरिकृष्ण खत्री, संजय भट्ट, अधिवक्ता असलम जीना, अधिवक्ता पंकज कनवाल आदि उपस्थित रहे।