अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता द्वारा अल्मोड़ा अर्बन बैंक अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र निरस्त किया।
जानें पूरा मामला
अभियोगी अल्मोड़ा अर्बन बैक अल्मोड़ा का आरोप था, कि देवेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा अर्बन बैंक से दिनांक 14/2/2018 को ऋण लिया गया था। साथ ही शेष बकाया 2,16,746 रुपया बकाया था। साथ ही उपरोक्त बकाया धनराशि का एक चैक दि 6/11/2021 बैंक को दिया गया। जो उसके पश्चात उक्त चैक बैंक से अनादरित कर दिया गया। जिसके पश्चयात अर्बन बैंक द्वारा माननीय न्यायालय में धारा 138 N.I. ACT के तहत बैंक ने अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अर्बन बैंक अपने अभियोग को साबित करने में विफल रहा। जिसका अभियुक्त के अधिवक्तागण दीप चंद्र जोशी, कृष्ण चन्द्र, विकांत भटनागर, पंकज बजेठा, सुनील ग्वाल, निखील टम्टा -सुनील तिवारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया।
किया निरस्त
जिसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग को स्थायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।