अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, स्मैक तस्करी मामले में आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी महबूब अली पुत्र मोहम्मद अहमद, निवासी ग्राम चुटिया जिला रामपुर उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 24 जुलाई 2023 को अल्मोड़ा पुलिस ने बेस तिराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर एक मोटर साईकिल सवारा को रोका। तलाशी लेने पर बाइक सवार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 137 ग्राम स्मैक बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने स्मैक को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

जमानत याचिका खारिज

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।