अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि 1 जुलाई 2023 की अर्हता तिथि तक की पूरी नामावली समस्त निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों और जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा में भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।
दी यह जानकारी
जिसमें बताया कि ऐसे अर्ह नागरिक जो एक जनवरी, एक अप्रैल व एक जुलाई 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं और उन्होंने अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्ह नागरिक दिनांक एक अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहें हैं, तो ऐसे नागरिक भी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म-6 पर नियमानुसार अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं। नामावली से किसी नाम हटाये जाने के लिए फार्म-7 पर व वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, पता बदलने, स्थानांतरण, दिव्यांगता श्रेणी पलंग करने के लिए फार्म-8 पर आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक फार्म-6 क पर आवेदन प्रस्तुत कर पासपोर्ट में अपने पते के आधार पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवा सकते है।
इतने मतदाता
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 48-द्वाराहाट कुल मतदाताओं की संख्या 90170 है जिनमें 44574 पुरूष मतदाता, 45595 महिला मतदाता एवं 01 तृतीय लिंग मतदाता, विधानसभा क्षेत्र 49-सल्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 97632 है जिनमें 50223 पुरूष मतदाता एवं 47409 मतदाता महिला, विधानसभा क्षेत्र 50-रानीखेत में कुल मतदाताओं की संख्या 78972 है जिनमें पुरूष मतदाता 40652 मतदाता, 38318 महिला मतदाता एवं 02 तृतीय लिंग मतदाता, विधानसभा क्षेत्र 51-सोमेश्वर में कुल मतदाताओं की सं0 86866 है जिनमें 44553 पुरूष मतदाता एवं 42313 महिला मतदाता, विधनसभा क्षेत्र 52-अल्मोड़ा में कुल मतदाताओं की संख्या 87814 है जिनमें 45380 पुरूष मतदाता एवं 42434 महिला मतदाता, विधानसभा क्षेत्र 53-जागेश्वर में कुल मतदाताओं की संख्या 93548 है जिनमें 49082 पुरूष मतदाता एवं 44466 महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 535002 हैं जिनमें 274464 पुरूष मतदाता, 260535 महिला मतदाता एवं 03 तृतीय लिंग मतदाता है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल तथा 01 जुलाई 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं और उन्होंने अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्ह नागरिक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहें हैं. तो ऐसे नागरिक भी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म-6 पर नियमानुसार अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं।
देखें वेबसाइट
विधान सभा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हो गया है। विधान सभा निर्वाचक नामावली निर्वाचन विभाग की वेबसाइट- https://ceo.uk.gov.in पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उपलब्ध है।