बागेश्वर: नाबालिग के अपहरण तथा दुष्कर्म के दोषी युवक-युवती को 20-20 साल का कठोर कारावास

बागेश्वर: नाबालिग से दुष्कर्म और उसके अपहरण के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने आरोपी युवक और युवती को 20-20 साल और सह दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को अर्थदंड भी दिया गया है, दोषियों में एक दोषी सुमित जेल में है जबकि जमानत पर रिहा रवीना और सलमान को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है।

स्कूल के लिए निकली बालिका का अपहरण कर ,दिया दुष्कर्म को अंजाम

जानकारी के अनुसार 11नवंबर 2022 को पीड़िता घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम को घर नहीं पहुंची। उसके पिता ने कोतवाली में तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और 12 नवंबर को किशोरी को ताकुला से बरामद कर लिया। पुलिस ने कोतवाली में उसकी काउंसिलिंग की और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।घर लौटने के बाद किशोरी की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों को उसने आपबीती बताई। पीड़िता ने रवीना आर्या, सुमित उर्फ साजन और सलमान अहमद पर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। 17 नवंबर को किशोरी के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दोषियों पर केस दर्ज किया। एसएसआई खष्टी बिष्ट ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने मामले की पैरवी करते हुए 13 गवाह पेश कराए।

किशोरी को स्मैक का नशा देकर किया दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला दुष्कर्म, अपहरण के साथ-साथ स्मैक से भी जुड़ा था। वर्ष 2021 में तीन लड़कियों ने किशेारी को स्मैक का नशा कराकर उसकी फोटो ली थी। इसके बाद किशोरी को कई लड़कों के साथ भेजा जाने लगा। 11 नवंबर को किशोरी रवीना के घर गई थी। रवीना ने पहले उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। फिर उसे सुमित के पास पहुंचाया। सुमित और सह दोषी सलमान युवती को लेकर बैजनाथ के होटल में गए। रात को वहां से बागेश्वर पहुंचे जहां सुमित ने किशोरी से दुष्कर्म किया। 12 नवंबर को दोनों किशोरी को लेकर अल्मोड़ा की ओर जा रहे थे। पुलिस की भनक लगने पर उन्होंने किशोरी को ताकुला में छोड़ दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में शामिल तीनों लड़कियों को दोषमुक्त किया जा चुका है, जबकि मामले में शामिल दो किशोरों का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। एक किशोर पर दुष्कर्म और दूसरे पर किशोरी से छेड़खानी करने का आरोप है।

दोषियों को इन धाराओं में दी गई सजा

  1. सुमित उर्फ साजन निवासी चंडिका को धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में 20 साल की सजा, 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना, धारा 384 में दो साल और धारा 506 में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
  2. रवीना आर्या निवासी मंडसलेरा को धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 20 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना, धारा 16/17 में पांच साल के कठोर कारावास की सजा।
  3. सलमान अहमद निवासी कठायतबाड़ा को धारा 366 ए में पांच साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड।