अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में पटवारी सहित 6 अन्य लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित भी किया।
हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिसमें बताया गया कि खीला देवी पत्नी राजू राम निवासी रेखाड़ी ने 5 जनवरी 2005 में क्षेत्रीय पटवारी सहित कुल 7 लोगों पर पति की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसके पति राजू राम को बिना कारण क्षेत्रीय पटवारी पप्पू लाल पुत्र बहादुर राम निवासी गोलना नागर, चपड़ासी गोविंद सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी गिरचोला, होमगार्ड लछम राम पुत्र चंचल राम निवासी रिखाड़ी, नारायण राम पुत्र शेर राम निवासी ओखलधार, पूरन चंद्र पुत्र बहादुर राम निवसी कपकोट, गोविंद प्रसाद पुत्र चंद्र राम निवासी बिखाती गांव, बाला सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी फरसाली ने खुब पीटा और पीटते पीटते उसे खींचकर बोड़िया नामक स्थान तक ले गए। जहाँ मारपीट के दौरान उसके पति की मौत हो गई।