बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। गवाहों के बयान में विरोधाभास होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया गया।
जानें पूरा मामला
गोदावरी देवी निवासी भकुनखोला ने 7 अक्तूबर 2021 को गणेश कुमार निवासी सिलड़ी, पिंगलो के खिलाफ राजस्व पुलिस को तहरीर दी। महिला ने बताया कि गणेश कुमार उसकी पुत्री को एक साल पहले भगाकर ले गया था जिसके एक महीने बाद ही वह दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। कुछ समय बाद उसने पुत्री को क्रूरता से मारने-पीटने लगा। करीब एक साल तक इसी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसने 6 अक्तूबर 2022 को गला घोटकर और गले में रस्सी बांधकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी।
आरोपी के खिलाफ धारा 304 ख, 498 (क) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज
तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 304 ख, 498 (क) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने धारा 302 में भी आरोप विरचित किए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 15 गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा, हरीश चंद्र जोशी और त्रिलोक चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की।
दहेज उत्पीड़न के साक्ष्य नहीं होने के चलते आरोपी को किया दोष मुक्त
न्यायालय ने आरोपी और मृतका के विधि विवाहित पति-पत्नी नहीं होने, गवाहों के साक्ष्य में आए विरोधाभास और दहेज उत्पीड़न के साक्ष्य नहीं होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।