बागेश्वर: अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोपी को किया दोषमुक्त

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोपी को दोषमुक्त किया है।

जानें पूरा मामला

बताया गया कि कथानक के अनुसार 20 जून 2023 को नाबालिग के पिता ने कपकोट थाने में दयाल राम निवासी पोथिंग के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में आरोपी पर उनकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगाने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच में जुट गई। पीड़िता के बरामद होने के बाद पुलिस ने धारा 164 में उसके बयान कराए और आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद न्यायालय में धारा 363, 366 ए और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण की धारा 7/8 और 16/17 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत का फैसला

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को सिद्ध कर पाने में असफल रहा है। इसके चलते आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।