बागेश्वर: न्यायालय ने स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को सुनाई छह माह की सजा

बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह के न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह माह के कारावास, 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

5.14 ग्राम स्मैक के साथ किया था गिरफ्तार

30 मार्च 2023 को एसएसआई खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस नेद्यांगण बाइपास के समीप से सुरेश सिंह उर्फ सूर्या निवासी द्वारसों को 5.14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम ने मामले की पैरवी की और आठ गवाह पेश कराए।