बागेश्वर: अदालत का फैसला, अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने दुकान में अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में सुनवाई की। जिसमे अदालत ने अभियुक्त दुकानदार को दोषमुक्त किया है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार छह जून 2024 को एसआई प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भराड़ी बाजार से हरीश सिंह निवासी दुलम को दुकान में छापेमारी की। जिसमे दुकानदार अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उसके खिलाफ कपकोट थाने में 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने 27 जून को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

अदालत का आदेश

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने पत्रावली का परिसीलन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया।