बागेश्वर: अदालत का फैसला, एससी-एसटी अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने एससी-एसटी अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उसे जेल भेजने का आदेश सुनाया।

जाने पूरा मामला

हरीश राम निवासी भंतोला ने कांडा थाने में गोपाल सिंह धामी निवासी भंतोला के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने पांच नवंबर 2023 की रात उसके घर में घुसकर माता भागीरथी देवी के साथ मारपीट और गालीगलौज की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 323, 452, 504, 506 और एससी-एससी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। सीओ शिवराज सिंह राणा ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन पीसी टम्टा ने मामले की पैरवी की।

कोर्ट का आदेश

जिसके बाद 18 मार्च को आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।