बागेश्वर: अदालत का फैसला, शराब तस्करी के अभियुक्त को किया दोषमुक्त

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त किया है।

जानें पूरा मामला

बताया गया कि घटनाक्रम के अनुसार नौ अक्तूबर 2022 को कांडा के थानाध्यक्ष मनवर सिंह और पुलिस टीम ने क्षेत्र में चेकिंग अ​भियान चला रहें थे। इस दौरान ढालन तिराहे पर कार चालक रविंद्र सिंह कनवाल पुत्र नंदन सिंह कनवाल निवासी कांडाधार जिला बागेश्वर की कार से आठ पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को​ गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया।

अदालत का आदेश

यह मामला न्यायालय में चला। न्यायालय में अ​भियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने मंगलवार को पत्रावलियों का अवलोकन करने व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद संदेह का लाभ देकर आरोपी को दोषमुक्त किया है।