बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने स्मैक बरामदगी के आरोपी को छह माह का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने की।
जानें पूरा मामला
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार चार अक्तूबर 2020 को वादी एसआई त्रिवेणी प्रसाद जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम नगर के ताकुला बैरियर हाइडिल तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हल्द्वानी से स्मैक लेकर कार से बागेश्वर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध कार को चेक करने पर अर्जुन सिंह वाल्मीकि निवासी थुनाली स्टेशन, गिरनौर, गुनौर भीमनगर (उत्तर प्रदेश) के पास से 3.36 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बागेश्वर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज किया गया।
सुनाई सजा
विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर बुधवार को न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।