बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी मामले में आरोपी को छह माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जानें पूरा मामला
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2023 को एसआई कुंदन सिंह रौतेला मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए टीम के साथ गश्त पर थे। नगर के भिटालगांव में आम के बगीचे के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। तभी पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम सुरेश सिंह उर्फ सूर्या निवासी द्वारसों (बागेश्वर) बताया। उक्त व्यक्ति ने अपने पास स्मैक होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 4.55 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया।
अदालत का आदेश
आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।