बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) आशीष कुमार भटगांई ने जानकारी दी।
25 नवंबर तक संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना व सर्वेक्षण
जिसमें बताया कि जनपद के तीनों विकासखंडों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संशोधित विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु तिथियां निर्धारित की गई है। बताया कि 25 नवंबर तक संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना व सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां 26 से 29 नवंबर तैयार होंगी तथा 30 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा होंगी। एक दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इंट्री एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार की जाएंगी। 29 एवं 30 दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगी।
17 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन
31 दिसंबर को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन होगा। एक जनवरी से सात जनवरी, 2025 तक निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। आठ से 10 जनवरी तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण होगा। 11 एवं 12 जनवरी को पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार होंगी तथा 13 जनवरी को पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करने की तिथि 14 एवं 15 जनवरी को रहेगी। 16 जनवरी को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचकरजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराई जाएंगी तथा 17 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।
दी यह जानकारी
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय-वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की सन्दर्भ तिथि एक जनवरी, 2025 निर्धारित की जाती है अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाएंगे जो एक जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों या पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों। निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।