बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में ब्राइटलाइन केयर कंपनी को आदेश दिए हैं। जिसमे शिकायतकर्ता को 4269 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
जानें क्या है मामला
जानकारी के अनुसार कैलाश गिरी पुत्र तुलसी गिरी निवासी टीट बाजार बैजनाथ ने आयोग को बताया कि उन्होंने ब्राइट लाइफ केयर को 19 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन 4269 भुगतान कर सामान मंगाया। जब उन्हें सामग्री मिली तो उन्हें उसकी गुणवत्ता पर संदेश हुआ। जिसके बाद उन्होंने बारकोड की जांच की तो वह इस्तेमाल किया हुआ था। इस सामग्री को वापस करके दूसरा सही सामान भेजने की मांग की, लेकिन कंपनी इसके बाद टालामटोली करने लगी।
दिए यह आदेश
जिसके बाद उन्होंने आयोग से न्याय दिलाने की मांग की। वहीं सोमवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला तथा रमेश चंद्र सनवाल ने मामले की सुनवाई की। वहीं आयोग ने ब्राइटलाइफ कंपनी समेत दो अन्य लोगों को भुगतान की गई राशि के साथ आठ प्रतिशत साधाराण वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान करने की तिथि तक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 50 हजार मानसिक वेदना तथा दस हजार रुपये वाद व्यय के भी देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 50 हजार की राशि आयोग के खाते में डालना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 व 72 के तहत वसूली, कारावास व अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।