बागेश्वर: चरस तस्करी के आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास, पचास हजार का जुर्माना

विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानें पूरा मामला

घटनाक्रम के अनुसार 28 अगस्त 2019 की रात नौ बजे शामा चौकी पुलिस को मुखबिर ने की सूचना मिली कि एक व्यक्ति आल्टो कार से तीन चार लोगों को लेकर बागेश्वर की ओर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई। रात में ही पुलिस को लीती से एक ऑल्टो कार आती दिखाई दी। जिसमें दो लोग आगे बैठे थे। एक व्यक्ति पीछे वाली सीट पर बैठा था। जब पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति से नाम पूछा तो  उसने अपना नाम चंदन टाकुली पुत्र शेर सिंह टाकुनी निवासी गोगिना बताया। उसने अपने पास रखे काले रंग के बैग में चरस होने की बात की। इसके बाद पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली। उसके बाद 354 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पचास हजार का अर्थदंड

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की। मामले में उन्होंने 11 गवाह परीाक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश खुल्बे ने शनिवार को गवाहों को सुनने व पत्रत्रावलियेां का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाया। उन्होंने एनडीपीएस की धारा 8/20 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।