बागेश्वर: अभद्रता व जान से मारने की धमकी देने के दोनों आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने गालीगलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के दो दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। उन्हें दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

जानें पूरा मामला-

मामला पांच अक्तूबर 2021 का है। उस रात करीब आठ बजे ड्यूटी के दौरान घिंघारुतोला के मूलवासी बिलौना के हाल निवासी उपनल कर्मी नीरज सिंह नगरकोटी और अयारतोली निवासी चालक संजय सिंह भोज ने 81 यूके बटालियन एनसीसी बिलौना में तैनात सूबेदार मेजर हुमराज श्रेष्ठ से गालीगलौज कर धक्कामुक्की की। जान से मारने की भी धमकी दी। इसकी एफआईआर सूबेदार मेजर श्रेष्ठ ने कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और विवेचक मीना रावत ने नौ जुलाई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने माना कि वादी लोकसेवक पर ड्यूटी के दौरान हमला हुआ है। न्यायालय ने आरोपियों को पहली तीन धाराओं में दोषमुक्त कर अन्य धारा में दोषी पाया।

कोर्ट का आदेश-

अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।