बागेश्वर: अदालत ने चार पेटी शराब के साथ पकड़े गए युवक को किया दोषमुक्त

बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने चार पेटी शराब के साथ पकड़े गए युवक को दोषमुक्त किया है। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।

आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया केस

24 सितंबर 2021 को कमेड़ीदेवी चौकी पुलिस के आरक्षी नवीन चंद, दीप चौधरी और अशोक कुमार ने कमेड़ीदेवी से निजी वाहन से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मझेड़ा गांव में बंद दुकान के आगे एक युवक दो कट्टों के साथ दिखा। पुलिस ने उससे पूछताछ की जिस पर नीरज पाठक, निवासी मझेड़ा ने कट्टे में शराब होना बताया। इस पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कराए गए चार गवाह पेश

20 नवंबर 2021 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में चार गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की।